नाबालिग से दुष्कर्म और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के मामले में आरोपित गिरफ्तार, एमजी रोड से पकड़ा
धौलाना पुलिस ने वांछित आमिर को दबोचा, पोक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज है मुकदमा
, हापुड़। धौलाना थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में वांछित चल रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को एमजी रोड से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ दुष्कर्म से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पोक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
पुलिस के अनुसार, जनपद में अपराधों की रोकथाम और विभिन्न मामलों में वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत धौलाना थाना पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 296/2026 में नामजद आरोपित की तलाश शुरू की थी। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे एमजी रोड से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपित की पहचान आमिर पुत्र इकबाल निवासी गांव सल्लापुर, थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर के रूप में हुई है। वह वर्तमान में हापुड़ जिले के धौलाना थाना क्षेत्र स्थित गांव शेखपुर खिचरा की सोनी कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा
पुलिस के मुताबिक, आरोपित के खिलाफ धौलाना थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) और 5एल/6 तथा एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)/5 के तहत मुकदमा दर्ज है। मामला नाबालिग से दुष्कर्म और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के आरोपों से संबंधित है।
यह रही पुलिस टीम
आरोपित को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राहुल पांडेय, उपनिरीक्षक आकाश कुमार, आरक्षी दीपक कुमार और आरक्षी प्रशांत कुमार शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है।
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