धोखाधड़ी से दस्तावेज की नकल लेने का आरोप, कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करने पर मुकदमा दर्ज


सोनू मसूदी

हापुड़। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव अच्छेजा निवासी रामेश्वर त्यागी की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पारिवारिक मुकदमेबाजी के दौरान एक व्यक्ति ने उनके नाम से स्टांप खरीदकर और कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए सब रजिस्ट्रार कार्यालय से हिबानामे की नकल प्राप्त कर उसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता रामेश्वर त्यागी ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि गांव अमीपुर नंगौला निवासी कान्ति त्यागी ने उनके नाम का स्टांप खरीदकर बिना जानकारी और सहमति के हिबानामे की प्रमाणित प्रति निकलवाई। आरोप है कि उक्त दस्तावेज को वर्ष 2021 के एक दीवानी वाद में 30 मई 2026 को शपथपत्र के साथ न्यायालय में दाखिल किया गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय से बैनामा या हिबानामे की नकल प्राप्त करने का अधिकार केवल संबंधित पक्षों को होता है। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके नाम का उपयोग कर दस्तावेज प्राप्त करना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पूर्व में भी विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद रहा है तथा लाइसेंसी बंदूक के बल पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा है।

पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 3 जून, 22 जून और 21 जुलाई 2026 को भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दस्तावेजों की वैधानिकता, सब रजिस्ट्रार कार्यालय से नकल जारी होने की प्रक्रिया तथा लगाए गए आरोपों की जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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