'डबल मनी' स्कीम के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, हापुड़ कोर्ट ने पांच आरोपियों को सुनाई पांच साल की कैद





साहिल अंसारी

हापुड़। 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले पांच आरोपियों को हापुड़ की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हापुड़ पुलिस ने इसे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाई गई।

पुलिस के अनुसार बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में आम लोगों को 18 माह में निवेश की रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई थी। मामले में थाना बहादुरगढ़ पर मुकदमा संख्या 309/2022 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भारतीय दंड संहिता तथा बैनिंग एक्ट की धाराओं 3, 4, 5 और 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद 9 जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों में ग्राम चांदनेर निवासी अशोक, धर्मपाल और सुषमा, बुलंदशहर जनपद के ग्राम भड़काऊ निवासी अशोक तथा गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम बागड़पुर निवासी चन्द्रकिरण शामिल हैं। इन सभी पर निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप सिद्ध हुआ।

सोमवार को एसीजेएम हापुड़ की अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ प्रत्येक पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। इस प्रकार कुल 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस मुकदमे में शासकीय अधिवक्ता यतेन्द्र त्रिपाठी, विवेचक निरीक्षक अवधेश मोहर, पैरोकार मुख्य आरक्षी रवि चिकारा तथा कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी मैनपाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि इस फैसले से निवेश के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा।



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