पॉक्सो एक्ट के मामले में सिम्भावली पुलिस का शिकंजा, नाबालिग का जबरन गर्भपात कराने के आरोपी सहअभियुक्त की गिरफ्तारी
साहिल अंसारी
हापुड़। जनपद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिम्भावली पुलिस ने नाबालिग का कथित रूप से जबरन गर्भपात कराने के मामले में वांछित सहअभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से दबोचकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, थाना सिम्भावली में दर्ज मुकदमा संख्या 151/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 89, 61(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत मामला दर्ज है। इसी प्रकरण में वांछित चल रहे सन्त गिरी पुत्र स्वर्गीय उमराव गिरी, निवासी ग्राम फरीदपुर गोसाई, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी इस मामले में सहअभियुक्त है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ वर्ष 2018 में भी थाना सिम्भावली में मारपीट, घर में घुसकर हमला, गाली-गलौज, धमकी और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है।
गिरफ्तारी की कार्रवाई वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजय कुमार शर्मा, कांस्टेबल ब्रजमोहन और होमगार्ड अरविन्द कुमार की टीम ने की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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